Panthers waive WR Stephen Hill following torn ACL
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2025-04-18 05:24:36
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी का ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे उद्योग या सेवा क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की आवश्यकता होती हैं।